
बीज भंडार दुकानदार पर किसानों ने लगाया धोखाधड़ी करने का आरोप
प्राइवेट बीज दुकानदार ने बासमती 1718 प्रजाति के बीज के स्थान पर धोखाधड़ी कर बासमती की 1509 प्रजाति का बीज थमा देने का मामला स्थायी लोक अदालत पहुंच गया है। कोर्ट ने दुकानदार व एजेंसी होल्डर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तिंदवारी के 30 से अधिक किसानों ने 20 व 22 जून को मे. किसान बीज भंडार किसंदरपुर तेरहीमाफी तिंदवारी से बासमती धान की 1718 प्रजाति का बीज खरीदा था। किसानों ने तकरीबन 100 एकड़ भूमि में धान की रोपाई की। फसल तैयार होने पर बेचने गए तो पता चला कि यह बासमती 1509 प्रजाति का धान है, जिसकी बाजार में मांग नहीं है। इस पर उन्हें ठगी का अहसास हुआ।*
किसानों ने कहा कि इसकी शिकायत दुकानदार से की तो उसने बताया कि यह बीज मे. खान एग्रो एजेंसी कमासिन रोड बबेरू से लाया था। किसानों ने ज्ञापन देकर इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। जिलाधिकारी के आदेश पर संयुक्त कृषि निदेशक चित्रकूटधाम मंडल ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिए कि जांच कर कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और न क्षतिपूर्ति दिलाई। किसानों ने अब स्थाई लोक अदालत से क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की।





